वाहन चालकों एवं मालिकों को राहत भरी खबर।
केन्द्र सरकार ने कोरोना के चलते इस वर्ष ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), फिटनेस प्रमाण पत्र (FC) और सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो, कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अपने वाहनों के कागजात रिन्यू नहीं करा पाए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके परिवहन विभागों को निर्देश दिया कि पिछले साल फरवरी से जिन मोटर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है, उनके खिलाफ मुकदमा न चलाया जाए।