लॉग डाउन 4 में नई गाइडलाइन लाइन जारी देखें….

नई दिल्ली : कोरोना से निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है, इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को फ्रेम करती है ।

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पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है, हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी, मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी, इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे, सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी ।

नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी ।

इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे, लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है ।

बता दें कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था, इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई. इसकी मियाद 3 मई तक थी. इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया, अब आज लॉकडाउन-3 की आखिरी तारीख है ।

देशभर में लॉक डाउनलोड 04 से 31 मई तक 14 दिन और बढ़ा , जाने क्या रहेगी लॉक डाउन 4 की गाइडलाइने ।

1 सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

2 शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा

3 देश मे मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी

4 एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी

5, स्कूल कॉलेज शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे

6, केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं

7, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी

8, रेड जोन ग्रीन जोन और यलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिला

9 , रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते

10, राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेगी

11, छोटे बच्चे बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकले

12, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं

13, शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा पर रोक

14, अफवाह फैलाने वालों पर 1 साल तक की जेल हो सकती है

15, देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी

16, अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे

17, गुटखा पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी

18, मार्केट खुलने का समय राज्य तय करेगा।

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