दुष्कर्म दोषी को हो फांसी की सजा : दौलत कुंवर ।
देहरादून : आज दिनांक 29 जुलाई 2020 को उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर भिलगना केस के दोषी गोपेश्वर प्रसाद तिवारी को फांसी की सजा की मांग की कहा है कि भिलगना ब्लॉक के एक गांव में 65 साल के बुजुर्ग गोपेश्वर प्रसाद तिवारी ने बहला-फुसलाकर 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया ।
जिसकी शिकायत घनसाली थाने में दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और बच्ची का मेडिकल कराया गया और दोषी गोपेश्वर प्रसाद तिवारी को जेल भेज दिया गया, इस जघन्य अपराध से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है ।
उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा दोषी व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा व परिवार को आर्थिक सहयोग देने की घोषणा करें, उन्होंने कहा है कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 20 दिन के बाद किसी भी समय मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, इस अवसर पर स्वराज सिंह चौहान, संदीप पंथ, सुरेंद्र सिंह रावत, सतीश कुमार पाटिल, लक्ष्मी देवी, रानी देवी, कुन्ना देवी आदि लोग मौजूद थे ।