दुराचार एवं चरस तस्कर अभियुक्तों को 12 व 15 वर्ष के कारावास की सजा l
देहरादून : श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद देहरादून के निर्देशन में जनपद में न्यायालय में विचाराधीन चल रहे अभियोगो में अभियुक्तों को शत-प्रतिशत सजा दिलाए जाने हेतु अभियान गतिमान है जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी विकासनगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में कोतवाली विकास नगर के माननीय न्यायालय में विचाराधीन अभियोगो की पैरवी हेतु
मुझ प्रभारी निरीक्षक महेश जोशी कोतवाली विकासनगर द्वारा माननीय न्यायालय से जारी आदेशिकाओं की शत-प्रतिशत तामिली करवाते हुए कांस्टेबल पैरोकार विजेंद्र कुमार को कुशल पैरवी हेतु निर्देशित किया गया।
कांस्टेबल पैरोकार के कुशल पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो अधिनियम तथा माननीय न्यायालय स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट द्वारा निम्नलिखित अभियुक्तों को उनके नाम के सम्मुख लिखी सजाओं से दंडित किया गया।
नाम पता अभियुक्त/सजा
1-मु.अ.सं. 417/17 धारा 376/ 363A/506 IPC 3/4 POCSO ACt अभियुक्त पुत्र निसार निवासी पुल नंबर 1 डॉक्टरगंज थाना विकासनगर जनपद देहरादून को दिनांक 16/05/19 को 12 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50000 के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
2-मु.अ.सं.22/07 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त विश्वास कुमार गर्ग पुत्र फकीर चंद गर्ग निवासी नगर पालिका कार्यालय के पास विकास नगर थाना विकासनगर जनपद देहरादून को दिनांक 15/05/19 को 15 साल के कठोर कारावास व 150000 रुपए के अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 3 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
3- मु.अ.सं. 23/07धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त नरेश पुत्र श्रीपाल निवासी बाबूगढ़ थाना विकासनगर जनपद देहरादून को दिनांक 15/05/19 को 12 साल के कठोर कारावास व 100000 रुपए के अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 02 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
केस की पैरवी करने वाली टीमः-
1- श्री महेश जोशी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर देहरादून।
2- कानि. 274 विजेंद्र कुमार कोतवाली विकास नगर
रिपोर्टर : इकरार कुरेशी l