सरकारी अस्पतालों में एक जनवरी से इलाज नहीं होगा महंगा: सीएम धामी
सरकारी अस्पतालों में एक जनवरी से इलाज नहीं होगा महंगा: सीएम धामी
पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने चुनावी सीजन में आमजन, अस्थायी कार्मिकों के साथ ही वृद्धों व विधवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकारी अस्पतालों में एक जनवरी से इलाज महंगा नहीं होगा। पंजीकरण शुल्क, भर्ती शुल्क, रेडियोलाजी व पैथोलाजी जांच की दरों में होने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि पर मार्च तक रोक लगाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन पति व पत्नी दोनों को मिलेगी। 6.19 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। अतिथि महिला शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अहम निर्णय लिए गए। फैसलों को ब्रीफ करते हुए कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 25 फैसले लिए। इनमें से कुछ पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। सरकारी अस्पतालों में एक जनवरी से विभिन्न यूजर चार्ज में वृद्धि की जाती है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में शासनादेश के क्रियान्वयन पर आगामी मार्च माह तक स्थगित करने का निर्णय किया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज को पहुंचने वाले लाखों व्यक्ति वर्तमान दरों पर ही इलाज जारी रख सकेंगे।
6.19 लाख पेंशनधारकों को लाभ
वहीं वृद्धावस्था व विधवा पेंशन में भी 200 रुपये की वृद्धि की गई है। राज्य में वर्तमान में 4,52,775 व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, जबकि 1,67,040 महिलाएं विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वृद्धावस्था पेंशन अभी तक पति व पत्नी में किसी एक को मिल रही थी। अब यह दोनों को मिलेगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- एक जनवरी से अस्पतालों में पंजीकरण व भर्ती शुल्क, रेडियोलाजी व पैथोलाजी की जांच दरों समेत यूजर चार्ज बढ़ाने का फैसला स्थगित
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया। यह पेंशन पति पत्नी दोनों को मिलेगी
- बदरीनाथ धाम में पहले चरण के कार्यों को सीएसआर मद से करने को अनुबंध गठित करने को अनुमति
- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार पोर्टल के माध्यम से चलाई जा सकेगी, नियमावली में संशोधन को मंजूरी
- केदारनाथ में भूमि की कम उपलब्धता देखते हुए भवन के लिए निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान करने को स्वीकृति
- उत्तराखंड विशेष विकास क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण सेवा विनियमावली पर मुहर
- जानकी चट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री रोपवे परियोजना को निविदा के माध्यम से निजी निवेशक के चयन की अनुमति, तेजी से होगा कार्य
- जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) के गठन को सहमति, जिला स्तर पर पर्यटन स्थल विकसित करने को जिलाधिकारी के पास होगा रिवाल्विंग फंड
- नरेन्द्र नगर में विधि संस्थान स्थापित करने को स्वीकृति, पांच वर्षीय कोर्स की सुविधा
- सरकारी डिग्री कालेजों में पीजी कक्षाओं के लिए 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे प्राचार्य
- सभी सरकारी डिग्री कालेजों और हर ब्लाक के एक इंटर कालेज में होगी योग प्रशिक्षकों की तैनाती, 214 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे
- अतिथि महिला शिक्षकों को मिलेगा मातृत्व अवकाश, नई नियुक्ति व पदोन्नति से हटाए जाने वाले अतिथि शिक्षकों को गृह जिलों में रिक्त पदों पर तैनाती में वरीयत
- उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को स्वीकृति, वर्षवार योग्यता क्रम के आधार पर चयन का निर्णय