जिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई: शराब की दुकान 15 दिन के लिए निलंबित

जनशिकायत पर हुई कार्रवाई

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों की शिकायत पर सख्त कदम उठाते हुए राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। शिकायत थी कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बाहर और बेसमेंट में अवैध रूप से शराब सेवन की जा रही थी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी।

अवैध बार का खुलासा

जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से बार का संचालन हो रहा था। यहां शराब पीने के लिए टेबल, सिंगल यूज प्लास्टिक के कप और अन्य सामग्री पाई गई। पहले की गई छापेमारी में भी अवैध दुकानों को हटाया गया था और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

विस्तृत जांच और कार्रवाई

एसडीएम सदर न्यायिक, जिला आबकारी अधिकारी और नगर निगम देहरादून की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान पाया कि शराब की लाइसेंसी दुकान “लीकर हब” अवैध रूप से आसपास कई अन्य दुकानों के माध्यम से शराब परोस रही थी। इसके अलावा, बेसमेंट में शराब सेवन के लिए जगह बनाई गई थी। स्थानीय निवासियों के बयान के आधार पर यह भी पता चला कि शाम और रात के समय शराब की कैन्टीन भी चल रही थी।

आबकारी नियमों का उल्लंघन

आबकारी नीति 2024 के अनुसार शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन जांच में पाया गया कि “लीकर हब” द्वारा रात 12 बजे के बाद भी शराब बेची जा रही थी। इसके अलावा, लाइसेंसी दुकान द्वारा अपनी दुकान की सीमा के भीतर शराब उपभोग की अनुमति दी गई थी, जो कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है।

15 दिन की निलंबन कार्रवाई

संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर, “लीकर हब” के मालिक विमलेश कुमार पर उत्तराखंड आबकारी मैन्युअल की धारा 34 और 35 के तहत 15 दिन का अनुज्ञापन निलंबन किया गया है। अवैध रूप से शराब परोसने और दुकान का संचालन समय से अधिक करने के कारण यह कार्रवाई की गई।

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