यूपी में स्कूल 14 जनवरी तक बंद, मुख्यमंत्री योगी ने लिया निर्णय
यूपी में स्कूल 14 जनवरी तक बंद, मुख्यमंत्री योगी ने लिया निर्णय
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार और सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे की बढ़ोतरी करने का निर्देश भी दिया है। अब छह जनवरी से रात 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले एक हजार से अधिक हाेंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहाल, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट व अन्य सार्वजनिक स्थलों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। अब शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता नहीं हो सकेगी। खुले स्थान पर मैदान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उच्चस्तरीय बैठक की और कई कड़े निर्देश दिए। प्रदेश में बीते 24 घंटों में एक लाख 66 हजार 33 नमूनों की जांच में कुल 992 नए काेरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 77 लोग उपचार के बाद स्वस्थ्य हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3173 है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को मास्क पहनने, टीका लगवाने व शरीरीकि दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। निर्देश दिए कि 10वीं कक्षा तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित कर दिया जाए। इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा।
वर्तमान में प्रदेश के किसी भी जिले में एक्टिव कोविड केस की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है। शासन ने किसी भी जिले में एक हजार से अधिक केस होने की दशा में अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश जारी किए हैं। रात्रि कर्फ्यू में दो घंटों की बढ़ोतरी छह जनवरी से प्रभावी होगी। प्रदेश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट, संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करने और बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को भी परिसर में प्रवेश न दिए जाने का निर्देश भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर को रात्रि कर्फ्यू का आदेश जारी करने के साथ ही सरकार ने व्यवस्था बना दी थी कि बंद स्थान पर शादी-समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। जहां भी एक हजार से कम सक्रिय मामले होंगे, वहां अभी 200 की सीमा ही लागू रहेगी।
टीका लगवा चुके सामान्य व्यक्ति को ज्यादा खतरा नहीं : मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि सरकार हर एक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। कोविड की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए राज्य स्तर पर गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार पैनल से परामर्श के आधार पर जनहित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। लोगों में अनावश्यक घबराहट न हो। उन्हें सही और समुचित जानकारी दी जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैरिएंट पहले के वैरिएंट की तुलना में बहुत कम नुकसानदेह है। टीका लगवा चुके स्वस्थ व सामान्य व्यक्ति के लिए यह बड़ा खतरा नहीं है।
माघ मेला के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य- प्रयागराज माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पूर्व की कोविड आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू करने के लिए कहा गया है। निर्देश है कि कल्पवासियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए।
यह भी दिए निर्देश
- निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय किया जाए।
- गांवों में प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डो में पार्षदों के नेतृत्व में निगरानी समितियां क्रियाशील रहें।
- घर-घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वाले लोगों को चिन्हित किया जाए। उनकी सूची जिला प्रशासन को दी जाए।
- जरूरत के मुताबिक लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। कोविड के उपचार में उपयोगी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।
- प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा जाए। नियमित बैठकें हों।
- कोविड कमांड सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल मौजूद रहे। लोगों को टेलीकन्सल्टेशन की सुविधा दी जाए।
- हेल्पनंबर सार्वजनिक कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहां संपर्क कर सकते हैं।
- एम्बुलेंस चौबीसों घंटे एक्टिव मोड में रहें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का बेहतर उपयोग किया जाए। सीएम हेल्पलाइन से लोगों से संवाद किया जाए।