शिवराज सरकार ने जारी की अनलॉक की गाइडलाइन, देखें किस पर रहेगी छूट/प्रतिबंध।
मध्य प्रदेश : जनता कर्फ्यू की समाप्ति और जनजीवन सामान्य करने के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशभर के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब की मेहतन से कोरोना संक्रमण दर घट रही है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल और सागर में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है। मुरैना में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कई जिलों में कोरोना के केस 10 से भी कम है। प्रदेश सरकार ने अनलाक के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके आधार पर जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रविवार को बैठक कर फैसला लेंगे की उनके यहां क्या खुलेगा और क्या नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम और जिनमें 5 प्रतिशत से ज्यादा है उनके लिए अलग-अलग गाइड लाइन जारी की गई है।
इनकी इजाजत अभी नहीं
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ चीजें हैं जो नहीं खुलेंगी, राजनीतिक आयोजन, सांस्कृति आयोजन, मेला, उत्सव, खेल, मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, पिकनिक स्थल, आडिटोरियम खोलने की इजाजत अभी समय नहीं देता। विवाह में भी सीमित संख्या में लोग रहेंगे। अंतिम यात्रा में भी केवल 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। हम गाइडलाइन भेज रहे हैं, इसके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करें की क्या करना है। रेड, यलो, ग्रीन जोन बनेंगे, जहां 5 से ज्यादा संक्रमित वो रेड जोन में आएगा।
ये व्यवस्था रहेगी अनलॉक की
1.सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी /कृषि उपज मंडी/ खाद /बीज /कृषि यंत्र की दुकान खोल सकेगी,
2.सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी।
3.सार्वजनिक परिवहन की बसों ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
4.ऑटो रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और दो पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
5.मोहल्ला कॉलोनी में ग्रामों में एक कल दुकान है वह पूरे समय खुली रख सकेंगे।
6.कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति रहेगी।
7.संपूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
8.थोक सब्जियां फल फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे।
9.मेंटिनेस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कारपेंटर मोटर मैकेनिक आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर छूट रहेगी।
10.निजी सुरक्षा सेवा को अनुमति रहेगी।
11.घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड को आदि को आवागमन की अनुमति रहेगी।