अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड आने पर क्वारंटाइन के नियम जानिए l

उत्तराखंड : राज्य सरकार ने राज्य के भीतर एक जनपद से दूसरे जनपद में आवाजाही के लिए गाइड लाइन जारी की है, इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमे अन्य शहरों से आने वालों के लिये स्पष्ठ निर्देश दिए गये है ।

अन्य प्रदेशों से उत्तराखण्ड आने और क्वारंटाइन के नियम

इन 75 कोरोना प्रभावित शहरों से सड़क, रेल या हवाई मार्ग से उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों को 21 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, इन्हें 07 दिन इंस्टीट्यूशनल तथा 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा, इस दौरान इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पेड क्वारंटाइन में जाने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

अन्य शहरों से उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा, इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर पर ही रहना होगा, क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने जाने के लिए ये है नियम

राज्य में ग्रीन एवं ओरेंज जनपद में अन्तरजनपदीय आवागमन हेतु पास की अनिवार्यता नही है, परन्तु आवागमन से पूर्व देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर रजिस्टेशन कराना अनिवार्य है, जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि जो व्यक्ति रेड जोन से प्रवेश कर रहे है, उनको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर पंजीकरण कर अनुमत ई-पास के उपरान्त ही जनपद में प्रवेश करने दिया जायेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के नये नियमों के अनुसार जो व्यक्ति अन्य कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों से विभिन्न माध्यमों से जनपद में आ रहे हैं उन्हें 7 दिन संस्थागत क्वारेंटीन तत्पश्चात  14 दिन के लिए  होम क्वारेंटीन किया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा संस्थागत क्वारेंटीन फैसिलिटी से पेड क्वारेंटीन में जाने का विकल्प व्यक्ति के पास उपलब्ध रहेगा, ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से कम प्रभावित क्षेत्रों से जनपद में प्रवेश कर रहे है, उन्हें 14 दिन का होम क्वारेंटीन किया जायेगा,उन्होंने कहा जिन व्यक्तियों को होम क्वारेंटीन किया गया है, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के नियमों के अनुसार 14 दिन के लिए घर में रहना होता हैै तथा किसी से मिलने एवं घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना प्रतिबन्धित रहता है, यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो  सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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