रोडवेज में बेटिकट पर प्रबंधन ने लागू किए नियम, जानिए
देहरादून। रोडवेज को घाटे से उबारने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रबंधन ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बस में बेटिकट मामले में अगर तीन यात्रियों से अधिक पकड़े गए तो न केवल परिचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी, बल्कि संविदा और विशेष श्रेणी चालक-परिचालक पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी।
रोडवेज प्रबंधन ने प्रवर्तन की कार्रवाई को पारदर्शी भी बनाया है। प्रवर्तन टीम पर द्वेषभाव के आरोपों को देखकर नॉन-स्टॉप के मामले में दो टीमों की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। मसलन, पहले एक टीम की रिपोर्ट पर चालक व परिचालक पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब दो प्रवर्तन टीमों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। प्रबंध निदेशक बृजेश कुमार संत की ओर से नए आदेश जारी किए गए।
बेटिकट पर ये हैं नए नियम
1-तीन बेटिकट जिनकी राशि 250 रुपये तक होगी तो परिचालक का डिपो बदला जाएगा व उससे किराए की राशि का दस गुना वसूला जाएगा। यदि राशि 250 रुपये से अधिक है तो परिचालक के तमाम देय जब्त कर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
यदि यात्री ने टिकट नहीं ली है और ऐसे यात्रियों की संख्या एक है तो प्रवर्तन टीम यात्री से किराया लेकर परिचालक की जांच करेगी। जांच के बाद परिचालक पर फैसला लिया जाएगा मगर यह शर्त वाल्वो, एसी व हाईटेक बसों में लागू नहीं होगी।
3-तीन से अधिक यात्री बेटिकट पर परिचालक के समस्त देय जब्त कर उससे दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही नौकरी से बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
4-यदि सीटिंग कैपेसिटी से अधिक यात्री बस में हैं और उसमें तीन यात्री बेटिकट हैं तो ऐसे मामलों में जांच के बाद परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी।
5-यदि एक कैलेंडर वर्ष में परिचालक दूसरी बार बेटिकट पकड़ा जाता है व दोनों बार के यात्रियों की संख्या मिलाकर तीन से ऊपर है तो उसकी सेवा समाप्त कर उससे दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
6-बस में 500 किग्रा माल बिना बुक किए पकड़े जाने पर परिचालक से किराए का दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
7- 500 किग्रा से अधिक माल टिकट बिना पकड़े जाने पर चालक-परिचालक के समस्त देय जब्त करने, दस गुना जुर्माना व उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई।
8-सामान बुक करने में नगों की संख्या में हेराफेरी पकड़े जाने पर जांच के उपरांत कार्रवाई होगी।
9-चेकिंग में बस न रोकने पर चालक की समस्त राशि जब्त कर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी लेकिन कार्रवाई दो टीमों की रिपोर्ट पर होगी।
10-अनुबंधित वाल्वो, एसी व सामान्य बसों के चालकों द्वारा चेकिंग में बस नहीं रोकने पर बस ऑपरेटर के बिल में दस हजार रुपये की कटौती की जाएगी। दोबारा यही अपराध होने पर अनुबंध खत्म किया जाएगा।
11-तय मार्ग के बजाए मनमर्जी से रूट पर चलने, बाइपास या अन्य मार्ग पर बस संचालन पर चालक पर ढाई हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
12-बसों में लोड फैक्टर कम होने पर परिचालक पर चार बार तक जुर्माना जबकि पांचवी बार बर्खास्तगी का नियम।
13-ऑनलाइन बुकिंग यात्री को छोड़कर समय से पहले बस चलाने पर नियमित चालक-परिचालक का तबादला कर दिया जाएगा। संविदा व विशेष श्रेणी चालक व परिचालक की सेवा खत्म की जाएगी।
बदसलूकी पर जाएगी नौकरी
बसों में महिला यात्री से बदसलूकी के साथ ही प्रवर्तन टीम से बदसलूकी करने पर आरोपी चालक या परिचालक की सेवा समाप्त कर उसके समस्त देय जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। यात्रियों को पुराने या अवैध टिकट देने पर भी यही कार्रवाई होगी।
…तो नियमित नहीं कराते बेटिकट
रोडवेज ने सख्त नियम तो बनाए लेकिन सिर्फ संविदा व विशेष श्रेणी चालक और परिचालकों के लिए। नियमित चालकों व परिचालकों का कोई जिक्र नहीं है। सवाल उठ रहा कि क्या नियमित परिचालक और चालक बेटिकट नहीं चलते या नियमों को नहीं तोड़ते। गत कईं बेटिकट मामले ऐसे हैं, जिनमें नियमित परिचालक 30 से 35 सवारी बेटिकट में पकड़े गए।