24 घंटे में वापस आने पर टोल टैक्स में नहीं मिल रही है छूट तो क्या करें, नई व्यवस्था।
अधिकारी ने बताया कि 24 घंटे में वापस आने पर वाहन की सूचना सर्वर में जैसे ही पहुंचेगी और पाया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर वाहन व (toll plaza) पर टोल टैक्स चुकाने का नियम पूरी तरह बदल चुका है, देशभर में अभी 780 टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य हो चुका है, इसमें एनएचएआई के साथ राज्य के टोल प्लाजा भी शामिल है।
FasTag व्यवस्था लागू हो जाने के कारण लोगों को बहुत सुविधा हो रही है और एनएच पर जाम से भी काफी राहत मिल रही है, 24 घंटे के अंदर वापसी कर लेने पर टोल प्लाजा (toll plaza) पर मिलने वाली छूट अब भी जारी है, बस इसका तरीका बदल गया है, हालांकि इसको लेकर लोगों के बीच भ्रम भी बना हुआ है, कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि उन्हें छूट नहीं मिली।
दरअसल, 24 घंटे में वापस आने की स्थिति में आपको कुल टोल चार्ज में 25 फीसदी छूट मिलती थी अब वाहनों में फास्टैग अनिवार्य है, लेकिन छूट अब भी जारी है, नई व्यवस्था में आपके फास्टैग (Fastag) से पूरा टोल कटता है, लेकिन छूट वाला पैसा बाद में आपके खाते में वापस आ जाता है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, किसी टोल से वाहन के गुजरने पर फास्टैग से पूरा टोल कटेगा और अगर वो वाहन 24 घंटे के अंदर वापस आएगा, तो छूट का लाभ मिलेगा।
अधिकारी ने बताया कि 24 घंटे में वापस आने पर वाहन की सूचना सर्वर में जैसे ही पहुंचेगी और पाया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर वाहन वापस आया है तो एक तरफ के टोल के चार्ज में 50 फीसदी की छूट मिल जाएगी और बैंक खाते या फिर पेटीएम या अन्य यूपीआई में पैसे वापस आ जाएंगे।
आमतौर पर छूट वाला पैसा तुरंत वापस आ जाता है लेकिन कई बार सर्वर की वजह से 10 -12 घंटे तक का समय लग जाता है, अगर पैसा वापस न आए तो आपको बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है, कारण कि नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority of India- NHAI) के नियमों के तहत छूट की रकम बैंक को तुंरत वापस कर देनी होती है।