01 सितंबर से नए वाहनों के लिए जरूरी होगा बम्पर टू बम्पर बीमा।

नई दिल्ली : मद्रास हाई कोर्ट ने वाहनों के इंश्योरेंस को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके तहत 1 सितंबर से जितने भी नये वाहन बेचे जाएंगे उनका “बम्पर-टू-बम्पर” बीमा होना अनिवार्य होगा, ख़ास बात ये है कि बम्पर-टू-बम्पर कार इंश्योरेंस पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने के अतिरिक्त होना चाहिए।

इसके बाद कार ओंर को ड्राइवर, पैसेंजर और थर्ड पार्टी के साथ ही खुद के हितों की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए जिससे उनपर कोई अनावश्यक उत्तरदायित्व न आए, ऐसा इसलिए है क्योंकि पांच साल से अधिक समय तक बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस बढ़ाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि बंपर-टू-बंपर बीमा में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आम तौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं ।

बंपर-टू-बंपर बीमा की बात करें तो इसमें जब आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कार को काफी ज्यादा नुकसान होता है, इस बीमा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपकी गाड़ी के हर उस पार्ट का भुगतान किया जाता है जिसे नुकसान पहुंचा हो, वह पार्ट फिर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस बीमा के अंदर कार को 100 फीसद कवर मिलता है जिससे कार मालिक के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है, आम तौर पर जब आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इसके कुछ ही पार्ट्स को कवर मिलता है जिससे कार मालिक की जेब पर काफी ज्यादा बोझ पड़ जाता है क्योंकि कार के छोटे पार्ट्स में भी काफी नुकसान हुआ रहता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed