48 घंटे में चोरी की गई बस मंडावली बिजनौर से मय अभियुक्त के बरामद l
ऋषिकेश में शिकायतकर्ता चैतन्य प्रसाद पुत्र श्री नंदकिशोर ग्राम फलसुका, पोस्ट डांडी रानीपोखरी जिला देहरादून के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि बस नंबर UK14-PA-0153 मेरे भाई शीशपाल पुत्र दौलतराम 138 आशुतोष नगर गली नंबर 4, ऋषिकेश के नाम पर है। जिस पर मेरे द्वारा 1 सप्ताह पूर्व सतीश नाम के व्यक्ति को चालक के रूप में रखा गया था। मेरे द्वारा उक्त चालक सतीश का सत्यापन नहीं कराया गया था, ना ही मेरे द्वारा उसकी कोई आईडी ली गई थी। मुझे बस उसका नाम सतीश है। यही जानकारी है। हमारी गाड़ी बस स्टैंड ऋषिकेश में खड़ी थी, जिसको सतीश ड्राइवर चुरा कर ले गया है।
शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 434/19 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।
बस चोरी के मुकदमे के सफल अनावरण हेतु जनपद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के द्वारा पुलिस अधीक्षक देहात में क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को तत्काल पुलिस टीम गठित कर उपरोक्त बस को बरामद करने हेतु आदेशित किया गया। जिस पर प्रभारी निरीक्षक ऋषिकेश के द्वारा तत्काल तीन अलग-अलग पुलिस टीम (2 वर्दी 1 सादा वस्त्रों) गठित कर
1- सीसीटीवी कैमरे चेक करने हेतु
2- बस के पुराने ड्राइवर एवं आसपास के लोगों से पूछताछ करने हेतु
3- पुराने बस एवं ट्रक चोरों से पूछताछ करने हेतु ब्रीफ करते हुए रवाना किया गया। उक्त संबंध में पुराने चोरों वे संदीप दोस्त को थाने बुलाकर पूछताछ की गई तथा
उक्त संबंध में लगातार टीम के संपर्क में रहकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
जिस पर पुलिस टीम द्वारासरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों, दुकानों, घरों आदि में लगे हुए कैमरे को चेक करते हुए उसके जाने वाले रास्ते पर निगरानी करते हुए उसके पीछे चली। सीसीटीवी माध्यम से बस को नटराज से रायवाला होते हुए हरिद्वार की ओर जाना दिखाई दिया गया। जिस पर पुलिस टीम हरिद्वार जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए बस का पीछा करते हुए उक्त चोरी हुई बस को भैरव मंदिर मंडावली तिराहे के पास बिजनौर से पकड़ लिया गया। जिसको उसका चालक सतीश बेचने हेतु बिजनौर की ओर ले जा रहा था।
नाम पता अभियुक्त
सतीश पुत्र गोपाल दत्त कांडपाल निवासी- ग्राम पिनिया, पोस्ट रामनगर, थाना रामनगर, जिला नैनीताल
बरामदगी
चोरी की गई बस नंबर UK14-PA-0153
पूछताछ विवरण
पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना नाम सतीश पुत्र गोपाल निवासी रामनगर नैनीताल बताया, इसके द्वारा बताया गया कि मैं कुछ दिन पूर्व ही उक्त बस में चालक के रूप में लगा था, बस मालिक द्वारा मुझसे मेरी कोई आईडी व सत्यापन नहीं कराया गया था, जिससे मेरे मन में उक्त बस को चुपचाप बिजनौर ले जाकर बेचने का विचार मन में आया और मेरे द्वारा 21 अक्टूबर की शाम को चुपचाप ऋषिकेश बस अड्डे से उक्त बस को चुराकर ले गया। उक्त बस को मैंने ऋषिकेश में ही कहीं छुपा दिया था, तथा आज मैं उक्त बस को लेकर नजीबाबाद बेचने हेतु ले जा रहा था।
क्योंकि उपरोक्त अभियुक्त से चोरी की गई बस बरामद हुई है, अतः उक्त मुकदमे में धारा 411 आईपीसी की वृद्धि की गई। अभियुक्त तो समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।