राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत।
कोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील पेश की, इसमें सिब्बल ने याचिका के अनुरूप कोर्ट को बताया कि लालू यादव ने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। ऐसे में अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, गौरतलब है कि सीबीआइ कोर्ट की ओर से विभिन्न धाराओं के तहत लालू को सात सात साल की सजा सुनायी थी।
दुमका कोर्ट ने कहा था कि दोनों सजाएं अलग- अलग चलेंगी। ऐसे में दुमका कोर्ट की ओर से लालू को 14 साल की सजा दी गयी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई, कोर्ट ने 19 फरवरी को वापस की थी याचिका, 9 अप्रैल को लालू प्रसाद ने अपने आदेश जारी की थी।
इस वक्त दुमका के वकील देवा ऋ मंडल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई जिसम जमानत की मांग की गई थी इसके पहले लालू प्रसाद के लिए जमानत की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने 19 फरवरी को वापस कर दिया था इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी की है ऐसे में आदि सजा पूरी होने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और जमानत मंजूर कर दी है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला दुमका कोषागार से संबधित है। आरोप है कि लालू ने दुमका कोषागार से 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी की थी। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक आधी सजा पूरी होने पर जमानत मिल सकती है फिलहाल लालू का इलाज दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में चल रहा है। जमानत मिलने के बाद अब लालू जेल से छूट जाएंगे।