बुलेरो गाड़ी में चरस की अवैध तस्करी करते हुए दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार l

देहरादून : लेरो गाड़ी में चरस की तस्करी करते हुए दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम चरस व चरस बेचकर कमाए ₹ 50,000/- बरामद, एक तस्कर पूर्व में भी जा चुका है जेल

नशे को जड़ से समाप्त करने व नशा तस्करों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय देहरादून के द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
जिसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक ऋषिकेश द्वारा लगातार अलग-अलग पुलिस टीम बनाकर, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देकर क्षेत्र में रवाना किया गया था। जिसमें
1- पुराने नशा तस्करों का सत्यापन
2- मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई
3- वर्दी एवं सादा वस्त्रों में पुलिस टीम गठित कर अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें गठित पुलिस टीम द्वारा मनसा देवी तिराहा गुमानीवाला श्यामपुर ऋषिकेश में एक बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें मौजूद व्यक्तियों के पास से लगभग 1 किलो 100 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है।
नाम पता अभियुक्त गण


चालक- नरेंद्र सिंह दानू पुत्र श्री महेंद्र सिंह निवासी बोर बदला-बदियाकोट बागेश्वर उत्तराखंड, उम्र 40 वर्ष

2- जसपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय बलवंत सिंह दानू निवासी तोकं भराकंडी ग्राम बदियाकोट बागेश्वर उत्तराखंड, उम्र 37 वर्ष

बरामदगी विवरण


1- चरस 1 किलो 100 ग्राम अवैध।
2- बोलेरो गाड़ी बिना नंबर प्लेट
3- चरस बेचकर कमाए ₹ 50,000/-(पचास हजार रूपये) नकद

अनुमानित कीमत
पकड़ी गई अवैध चरस की अनुमानित कीमत लगभग ₹1,20,000/-(एक लाख, बीस हजार रुपये)

पूछताछ में अभियुक्त नरेंद्र द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में भी चरस तस्करी में जेल जा चुका है। मद्य निषेध क्षेत्र होने के कारण ऋषिकेश में चरस दुगुनी- तिगुनी दामों में बिक जाता है। जिस कारण हम लोग बागेश्वर से सस्ते दाम में चरस लाकर ऋषिकेश के राफ्टिंग एरिया आदि में बेचते हैं। रास्ते में आते हुए हमारे द्वारा कुछ चरस ₹50,000/- में बेच दी गई थी, जो पैसे आपको हमारे पास से मिले हैं वह चरस बेचकर ही हमको मिले थे।अभियुक्तों के विषय मे अन्य जनपदों से भी अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इनके विरुद्ध कोतवाली ऋषिकेश में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/60 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा।

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