पंचायत चुनाव में उच्चतम न्यायालय ने किया दो बच्चों से अधिक पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त l

नैनीताल : इस बार के पंचायत चुनावों में 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ पायेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लगाई गई 2 बच्चों की रोक को हटा दिया है

आपको बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि नया पंचायती राज संशोधन कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद ही लागू होगा। इसका फायदा यह होगा कि कि अब दो से ज्यादा बच्चों वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ पाएंगे।

विदित हो कि सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाईकोर्ट में जोत सिंह बिष्ट, मनोहर लाल समेत अन्य ने चुनौती दी थी। याचिका में सरकार के पंचायती राज संशोधन एक्ट में 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से रोकने को गलत बताया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि सरकार के पंचायती राज संशोधन एक्ट में खामियां हैं।

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