अगर आप “लिव इन रिलेशनशिप” में रहते हैं  तो पुलिस आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

अगर आप “लिव इन रिलेशनशिप” में रहते हैं  तो पुलिस आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

 

  • याचिका में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी कोई मदद नहीं की. उनका दावा है कि उनकी जान और स्वतंत्रता को नजरअंदाज किया जा रहा है.
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी इन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने को बाध्य हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में जब याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जान और स्वतंत्रता को किसी तरह के खतरे की शिकायत करें तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपेक्षित अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

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