राज्य में अनलॉक वन का पहला चरण इस तरह रहेगा’ देखें l
देहरादून : वायरस जनित महामारी कोरोना के दृष्टिगत देश भर में 24 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के 68 दिन बाद 31 मई से अनलॉक-1.0 का पहला चरण शुरु किया गया है। अनलॉक 1.0 में ढील ज्यादा, पाबंदी कम रहेगी। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में हैं वहां सख्ती जारी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 1.0 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन-4 से चली आ रही व्यवस्थाओं में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है।
उत्तराखंड में जिला नैनीताल को रेड जोन तथा उधमसिंहनगर जिला ग्रीन जोन और अन्य 11 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए है।
ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकाने खोलने का समय प्रातःकाल 7.00 से सांय 7.00 बजे तक रहेगा जबकि तदुपरांत सांय 7 से प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। केंद्र ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार इंटर स्टेट आवाजाही के लिए अब भी पास अनिवार्य रहेगा। रेड जोन में दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे तक खुलेंगी। राज्य में सांय सात बजे से प्रातः सात बजे तक गैर जरुरी गतिविधियां बंद रहेंगी।
जबकि केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार रात नौ बजे से प्रातः पांच बजे तक प्रतिबंध रखने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास की अनिवार्यता बरकरार रखी है। वहीं प्रदेश के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरुर करवाना पड़ेगा। रेड जोन स्थित आॅफिसों में सिर्फ 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम होगा। रेड जोन वालों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास बनवाना होगा वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं।
हवाई सेवा वाले यात्रियों के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से लौटने वाले उत्तराखंडियों के लिए क्वारंटाइन के नियमों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।