देहरादून सीबीआई कोर्ट का फैसला,आय से अधिक संपत्ति: आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को 7 साल की सजा I
देहरादून: आय से अधिक संपत्ति मामले में देहरादून विशेष भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई कोर्ट ने आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को निलंबित करते हुये 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. CBI स्पेशल कोर्ट ने सुमन पर साढ़े तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 18 महीने का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. सुमन के खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति व रिश्वत लेने सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
कोर्ट में पेश हुए श्वेताभ सुमन.
सीबीआई कोर्ट ने सुमन के जीजा अरुण सिंह और एक अन्य करीबी राजेंद्र सिंह को भी 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सुमन की 90 वर्षीय मां गुलाब देवी भी इस मामले में दोषी करार हुई हैं, जिनको एक साल कैद की सजा सुनाई गई है. सुमन ने अदालत से अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए सजा कम करने की गुहार लगाई थी. जिन्हें एम्बुलेंस के जरिये कोर्ट में लाया गया था.
इसके अलावा सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में सख्ती बरतते हुए दोषी आयकर आयुक्त श्वेता सुमन की तमाम यूपी के नोएडा, बिहार में गया, जमशेदपुर, लखनऊ व देहरादून सहित देश अन्य स्थानों में करोड़ों की प्रॉपर्टी व संपत्तियों को भारत सरकार में अटैच करते हुए कठोर कार्रवाई के आदेश दिए I
सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दोषी आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं. जिनके ऊपर 2005 में पहली बार आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद देश भर में उनके 14 ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों बेनामी चल अचल संपत्ति की जानकारी एकत्र की गई l
छापेमारी के दौरान नोएडा में तीन मकान, फ्लैट, जमशेदपुर, मध्य प्रदेश, बिहार व गया में होटल, देहरादून और लखनऊ में बेनामी संपत्ति मिली थी. ज्यादातर बेनामी संपत्ति को श्वेताभ ने अपनी मां के नाम के साथ-साथ, अपने जीजा और एक करीबी राजेंद्र सिंह नाम पर किया था. सीबीआई के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में तोशी श्वेताभ सुमन के खिलाफ 255 गवाहों का बयान दर्ज किया गया था. साथ ही बचाव पक्ष के 8 लोगों का बयान भी दर्ज किया गया है l